लिंक नहीं किया PAN-आधार? लग सकता है 10 हजार जुर्माना, ये काम भी मुश्किल

टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही, पैन तो इनऑपरेटिव हो ही जाएगा, जिससे कई काम मुश्किल हो जाएंगे।